अनुसूचित जाति की स्थिति के लिए संविधानिक मानदंड


चर्चा में क्यों ?

सर्वोच्च न्यायालय की एक बेंच ने 1950 के संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं के मामले में केंद्र सरकार की हालिया स्थिति की मांग की है।

प्रमुख बिन्दु …

1950 के संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश के अनुसार केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्मों के सदस्यों को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता देने की अनुमति है।

दलित ईसाइयों और दलित मुसलमानों को संविधान (अनुसूचित जाति) 1950 के आदेश से बाहर रखा गया है।

जब यह अधिनियम, 1950 का संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, पारित किया गया था तब आरंभ में केवल हिंदुओं को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी गई थी।

यह मुख्य रूप से अस्पृश्यता की प्रथा से उत्पन्न होने वाली सामाजिक अक्षमता को संबोधित करने के लिए प्रदान किया गया था।

इस आदेश में 1956 में उन दलितों को शामिल करने के लिए संशोधिन किया गया जो सिख धर्म में परिवर्तित हो गए थे और 1990 में एक बार फिर उन दलितों को शामिल करने के लिए जो बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए थे।

दोनों संशोधनों को 1955 में ‘काका कालेलकर आयोग’ की रिपोर्ट और 1983 में क्रमशः अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर उच्चाधिकार प्राप्त पैनल (HPP) द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी।

दूसरी ओर, केंद्र सरकार ने 2019 में दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति के सदस्यों के रूप में शामिल करने की संभावना को खारिज कर दिया था।

दलित ईसाइयों को क्यों बाहर रखा गया ….

1956 में सिखों को अनुसूचित जाति के रूप में शामिल करने के संशोधन के बाद सेही भारत के महापंजीयक (आरजीआई) का कार्यालय हिंदू या सिख धर्म के सदस्यों से परे इसआदेश के दायरे का विस्तार करने में अनिच्छुक रहा है।

दलित बौद्धों और ईसाइयों को शामिल करने पर एक राय के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) 1978 के अनुरोध के जवाब में, आरजीआई ने सरकार को आगाह किया था कि “अनुसूचित जाति का दर्जा अस्पृश्यता की प्रथा से उत्पन्न होने वाली सामाजिक अक्षमताओं से पीड़ित समुदायों के लिए है और यह प्रथा केवल हिन्दू और हिन्दू धर्म से जुड़े सम्प्रदायों व भारतीय धर्मों सिख व बौद्धो में प्रचलित रहा है।इस तरह के किसी कदम से देश भर में अनुसूचित जाति की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। “

हालाँकि, बौद्ध धर्मांतरितों को अनुसूचित जाति के रूप में शामिल करने के लिए संशोधन 1990 में पारित किया गया था, जिसे उस समय RGI (रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया)के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी ।

दलित ईसाइयों और मुसलमानों को एससी के रूप में, RGI ने अपने 1978 के नोट का उल्लेख किया और कहा कि “दलित बौद्धों की तरह, दलित जो इस्लाम या ईसाई धर्म में परिवर्तित हुए, वे विभिन्न जाति समूहों के थे, न कि केवल एक जाति के जिसके परिणामस्वरूप उन्हें एक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।

“एकल जातीय समूह”, जिसे शामिल करने के लिए अनुच्छेद 341 के खंड (2) द्वारा आवश्यक है। इसके अलावा, आरजीआई ने कहा कि चूंकि “अस्पृश्यता” की प्रथा हिंदू धर्म और उसकी शाखाओं की एक विशेषता थी, इसलिए दलित मुसलमानों और दलित ईसाइयों को एससी के रूप में शामिल करने की अनुमति देने को “अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गलत समझा जा सकता है कि भारत अपनी जाति को थोपने की कोशिश कर रहा है।

2001 के नोट में यह भी कहा गया है कि “दलित मूल के ईसाई और मुस्लिम धर्मांतरण के कारण अपनी जातिगत पहचान खो चुके हैं और उनके नए धार्मिक समुदाय में अस्पृश्यता की प्रथा प्रचलित नहीं है।”

बहस का विषय …

ईसाइयों व मुस्लिमों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए बहस करने वाली याचिकाओं में कई स्वतंत्र आयोग की रिपोर्टों का हवाला दिया गया है, जिन्होंने भारतीय ईसाइयों और भारतीय मुसलमानों के बीच जाति और जाति की असमानताओं के अस्तित्व का दस्तावेजीकरण किया है।

यह देखते हुए कि धर्मांतरण के बाद भी, मूल रूप से अनुसूचित जाति के सदस्य समान सामाजिक अक्षमताओं का अनुभव करते रहे।

1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट।

1969 में अनुसूचित जातियों के अस्पृश्यता आर्थिक और शैक्षिक विकास पर समिति की रिपोर्ट।

1983 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों पर एचपीपी रिपोर्ट।

मंडल आयोग की रिपोर्ट ।

2006 में गठित प्रधान मंत्री की उच्च-स्तरीय समिति की रिपोर्ट।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा आयोजित 2008 का एक अध्ययन, रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट और कई अन्य अध्ययन।

इसके अलावा, याचिकाओं ने इस प्रस्ताव के खिलाफ तर्क दिया है कि धर्मांतरण पर जाति की पहचान खो जाती है, यह देखते हुए कि सिख धर्म और बौद्ध धर्म में भी जातिवाद मौजूद नहीं है और फिर भी उन्हें एससी के रूप में शामिल किया गया है। इसके अलावा, उपर्युक्त रिपोर्टों का तर्क है कि धर्मांतरण के बाद भी जाति आधारित भेदभाव जारी है, इसलिए इन समुदायों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाना चाहिए।

हालांकि, केंद्र सरकार आयोगों की रिपोर्टों को इस आधार पर स्वीकार करने से इनकार करती रही है कि इन रिपोर्टों में उनके दावों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त अनुभवजन्य साक्ष्य नहीं हैं।

दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के प्रयास पहले भी हुए हैं।1996 में तत्कालीन कल्याण मंत्रालय की सिफारिश के आधार पर पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार ने संविधान (अनुसूचित जाति) के आदेश में संशोधन के लिए एक विधेयक लाया था। जब इसे पारित नहीं किया जा सका।

इसके बाद, अटल बिहार वाजपेयी सरकार ने 2000 में बार-बार आरजीआई के कार्यालय और तत्कालीन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की राय मांगी थी कि क्या दलित ईसाइयों को शामिल किया जा सकता है। दोनों ने प्रस्ताव के खिलाफ सिफारिश की थी।

संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए प्रावधान …

संविधान का अनुच्‍छेद 46 प्रावधान करता है कि “राज्‍य समाज के कमजोर वर्गों में शैक्षणिक और आर्थिक हितों विशेषत: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का विशेष ध्‍यान रखेगा और उन्‍हें सामाजिक अन्‍याय एवं सभी प्रकार के शोषण से संरक्षित रखेगा।”

शैक्षणिक संस्‍थानों में आरक्षण का प्रावधान अनुच्‍छेद 15(4) में किया गया है, जबकि पदों एवं सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान संविधान के अनुच्‍छेद 16(4), 16(4क) और 16(4ख) में किया गया है।

विभिन्‍न क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के हितों एवं अधिकारों को संरक्षण एवं उन्‍नत करने के लिए संविधान में कुछ अन्‍य प्रावधान भी समाविष्‍ट किए गए हैं जिससे कि वे राष्‍ट्र की मुख्‍य धारा से जुड़ने में समर्थ हो सके।

अनुच्‍छेद 23 जो देह व्‍यापार, भिक्षावृत्ति और बलातश्रम को निषेध करता है, का अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष महत्‍व है। इस अनुच्‍छेद का अनुसरण करते हुए, संसद ने बंधुआ मजदूर प्रणाली (उन्‍मूलन) अधिनियम, 1976 अधिनियमित किया।

अनुच्छेद- 334(क)- लोक सभा में और राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण संबंधी, और

अनुच्छेद 337:-  राज्य विधान मण्डलों में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण।

अनुच्छेद 243:-     पंचायतों में सीटों का आरक्षण।

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (The Protection of Civil Rights Act, 1955): इस कानून के माध्‍यम से किसी भी रूप में अस्‍पृश्‍यता अर्थात् छुआछूत का आचरण करने वाले को दंड देने का प्रावधान है।

अप्रैल 1965 में गठित इलायापेरूमल समिति की अनुशंसाओं के आधार पर 1976 में इसमें व्यापक संशोधन किये गए तथा इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (Protection of Civil Rights Act, 1955) कर दिया गया था। यह संशोधित अधिनियम 19 नवंबर, 1976 से प्रभावी हुआ और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अस्पृश्यता उन्मूलन संबंधी प्रावधानों के अनुरूप है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989): यह अन्‍य बातों के साथ-साथ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के प्रति होने वाले अपराधों को रोकने, ऐसे अपराधों के अभियोजन के लिये विशेष न्‍यायालय बनाने तथा राहत देने और ऐसे अपराधों के शिकार लोगों के पुनर्वास के लिये प्रावधान करने वाला एक अधिनियम है।

इस कानून को और प्रभावी बनाने के लिये वर्ष 2015 में इसमें संशोधन किये गए तथा यह 26 जनवरी, 2016 से लागू हुआ।